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भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग सख्त

पटना : स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में कई शिकायतें पहुंची हैं कि अल्ट्रासाउंड की जांच करनेवाले डॉक्टर पैसा लेकर महिलाओं को उसके गर्भस्थ शिशु के लिंग के बारे में बता देते हैं. यही नहीं वे यह भी सलाह देते हैं कि फलां डॉक्टर के पास जायें. शिकायत में बात आयी है कि वैसे मामलों […]

पटना : स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में कई शिकायतें पहुंची हैं कि अल्ट्रासाउंड की जांच करनेवाले डॉक्टर पैसा लेकर महिलाओं को उसके गर्भस्थ शिशु के लिंग के बारे में बता देते हैं. यही नहीं वे यह भी सलाह देते हैं कि फलां डॉक्टर के पास जायें. शिकायत में बात आयी है कि वैसे मामलों में जन्म से पहले बच्चे को मार दिया जाता है, जिनमें पता चलता है कि महिला को लड़की होनेवाला है. सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी जब विभाग के प्रधान सचिव को मिली, तो उन्होंने सभी सिविल सजर्न को सतर्क रहने को कहा. साथ ही ऐसे सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को चिह्न्ति कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा.

पटना सिविल सजर्न कार्यालय ने त्रिस्तरीय रणनीति बनायी है. इसके तहत हर माह की पांच तारीख तक सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सीडी में फॉर्म एफ जमा करना है. ऐसा नहीं करनेवाले केंद्रों का लाइसेंस बिना नोटिस के रद्द कर दिया जायेगा. सूत्रों के अनुसार इस निर्देश का पालन सभी सेंटर करते हैं, लेकिन वहां गलत होता है या नहीं,

इसका निरीक्षण कभी नहीं किया जाता है. ऐसे में जब महिलाएं गर्भ में पलनेवाले बच्चे का स्वास्थ्य जानने पहुंचती हैं, तो वे डॉक्टर को अधिक पैसा देकर लिंग भी जान लेते हैं.
क्या है फॉर्म एफ : फॉर्म एफ अल्ट्रासाउंड केंद्र पर जांच करानेवाली गर्भवती महिला के बीच एक सहमति पत्र है. इसमें जांच करानेवाली महिला तथा गर्भ की स्थिति व जांच का पूरा ब्योरा रहता है. इस फॉर्म को प्रत्येक सेंटर पर रखना अनिवार्य है, ताकि जब भी कोई गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड कराने को आये, तो उसकी पूरी जानकारी दें, ऐसे नहीं करनेवाली महिला की जांच किसी भी स्थिति में नहीं की जायेगी.

विभाग की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन ऐसी बात है, तो इसे सख्ती से देखा जायेगा. ऐसे सेंटरों पर नकेल लगाने में सभी लोगों का सहयोग चाहिए. लोगों को इसकी शिकायत सिविल सजर्न कार्यालय में करनी चाहिए.
डॉ केके मिश्र, सिविल सजर्न

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