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शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जमीन पर शिया वक्फ बोर्ड भी जता चुका है आपत्ति

संवाददाता, पटनाडाकबंगला चौराहा पर मेरिडियन कंस्ट्रक्शन व गणपति डेवपलर्स द्वारा बनाये जा रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर शिया वक्फ बोर्ड भी आपत्ति जता चुका है. यही नहीं, इसको लेकर संपत्ति का दावा करने वाले परिवार के कई सदस्यों ने भी नगर आयुक्त कोर्ट के समक्ष सवाल खड़े किये थे. शिया वक्फ बोर्ड ने वकील के […]

संवाददाता, पटनाडाकबंगला चौराहा पर मेरिडियन कंस्ट्रक्शन व गणपति डेवपलर्स द्वारा बनाये जा रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर शिया वक्फ बोर्ड भी आपत्ति जता चुका है. यही नहीं, इसको लेकर संपत्ति का दावा करने वाले परिवार के कई सदस्यों ने भी नगर आयुक्त कोर्ट के समक्ष सवाल खड़े किये थे. शिया वक्फ बोर्ड ने वकील के माध्यम से नगर आयुक्त को दिये अपने बयान में कहा कि इस विवाद में उनको भी पार्टी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ही हिस्सा है. यह हसन इमाम वक्फ इस्टेट की संपत्तिवकील ने बताया कि डाकबंगला चौराहे पर स्थित यह जमीन हसन इमाम वक्फ इस्टेट की संपत्ति थी जो बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है. इस पर विवाद को लेकर उस वक्त कोर्ट में सीडब्लूजेसी 25076/13 ( डॉ मिसेज शाहिदा हसन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार) विवाद भी चल रहा था. कोर्ट में मामला चलने के बीच ही दूसरी पार्टी ने वक्फ बोर्ड से सहमति लिये बगैर ही यह जमीन डेवपल करने के लिए बिल्डर को दे दी. इस जगह को पहले ‘ नशेमन ‘ के नाम से जाना जाता था, जिस पर बाद के दिनों में काश्मीरी मेला लगाया जाने लगा. बोर्ड ने बिल्डर और पार्टी के बीच किये गये डेवलमेंट एग्रीमेंट को अवैध करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग भी की थी. नोट : दोबारा पढ़ी गयी.

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