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डीएवी के पूर्व प्राचार्य रामानुज की अग्रिम जामानत मंजूर

– हाइकोर्ट ने बंध पत्र भरा कर जमानत देने का निर्देश निचली अदालत को दियान्यायालय संवाददाता, पटना शास्त्री नगर स्कूल डीएवी में छात्रों को फर्जी तरीके से फेल कर पैसा लेकर पुन: पास कराने व बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित कराने के मामले में अभियुक्त बनाये गये पूर्व प्राचार्य रामानुज को गुरुवार को पटना के एडीजे […]

– हाइकोर्ट ने बंध पत्र भरा कर जमानत देने का निर्देश निचली अदालत को दियान्यायालय संवाददाता, पटना शास्त्री नगर स्कूल डीएवी में छात्रों को फर्जी तरीके से फेल कर पैसा लेकर पुन: पास कराने व बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित कराने के मामले में अभियुक्त बनाये गये पूर्व प्राचार्य रामानुज को गुरुवार को पटना के एडीजे छह के सत्य प्रकाश की अदालत द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गयी. अदालत ने जमानत प्रदान करते हुए 10-10 हजार के दो मुचलकों का बंध पत्र दाखिल कर निचली अदालत को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि छात्रा द्वारा दर्ज कराये गये शिक्षकों के खिलाफ मामले की जैसे ही जानकारी रामानुज को मिली, वैसे ही शिक्षकों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया. स्पष्टीकरण के बाद संतुष्ट नहीं होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी शिक्षकों को निलंबित भी किया. इस बात का उल्लेख पुलिस द्वारा जांच के पश्चात कोर्ट में दाखिल केस डायरी के पैरा 57 से लेकर 67 तक उल्लेखित है. वहीं, दूसरी ओर अभियोजन की ओर से बहस करते हुए यह बताया गया कि इस मामले में दो-दो प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं. छात्रों के अभिभावकों का भी पुलिस ने बयान लिया है, जिसमें कई अभिभावकों ने यह स्वीकार किया है कि स्कूल प्रशासन द्वारा उनसे पैसा लेकर छात्रों की परीक्षा देने की अनुमति दी गयी है. पीडि़त छात्रा ने भी अपने 164 के बयान में आरोप का समर्थन किया है. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने उक्त आदेश दिया.

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