-सदर एसडीओ ने लागू की निषेधाज्ञा संवाददाता, पटना कलेक्ट्रेट में अब बिना अनुमति लिए कोई भी धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं होगा. सदर एसडीओ अमित कुमार ने कलेक्ट्रेट व अनुमंडल परिसर में स्थित कार्यालयों के कार्य हित में दंड प्रक्रिया की धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी है. अब किसी भी राजनैतिक दल व सामाजिक संंगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन बिना एसडीओ की अनुमति के नहीं होगा. अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले राजनैतिक दल और सामाजिक संगठनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ ने कहा है कि समाहरणालय परिसर में आये दिन किसी न किसी राजनैतिक दल व सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाता है. इससे कार्यालय के कार्योर्ं के निष्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है.
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कलेक्ट्रेट में बिना अनुमति नहीं होगा धरना-प्रदर्र्शन
-सदर एसडीओ ने लागू की निषेधाज्ञा संवाददाता, पटना कलेक्ट्रेट में अब बिना अनुमति लिए कोई भी धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं होगा. सदर एसडीओ अमित कुमार ने कलेक्ट्रेट व अनुमंडल परिसर में स्थित कार्यालयों के कार्य हित में दंड प्रक्रिया की धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी है. अब किसी भी राजनैतिक दल व सामाजिक […]
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