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हत्या के आरोपित को दस वर्षों की सजा

जहानाबाद. स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे प्रथम ललन लाल श्रीवास्तव के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोपित अभियुक्त सजिंद्र मांझी को भादवि की धारा 304 में दोषी पाते हुए दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं अभियुक्त के विरुद्ध 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. एपीपी गिरिजा नंदन शर्मा ने […]

जहानाबाद. स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित तदर्थ एडीजे प्रथम ललन लाल श्रीवास्तव के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोपित अभियुक्त सजिंद्र मांझी को भादवि की धारा 304 में दोषी पाते हुए दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं अभियुक्त के विरुद्ध 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. एपीपी गिरिजा नंदन शर्मा ने बताया कि सूचक मीना देवी के बयान पर अरवल थाना कांड संख्या 64/2013 दर्ज की गयी थी.

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