– सेबी कर सकेगा कार्रवाई, स्थानीय कार्यालय को मिला निर्देश संवाददाता, पटना भोले-भाले निवेशकों को चूना लगानेवाली कंपनियां अब बच नहीं सकेंगी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी. हाल में पटना आये सेबी के चेयरमैन ने इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं. पहले ऐसी कंपनियां बच कर निकल जाती थीं. गौरतलब है कि हाल ही में फुलवारीशरीफ के करोड़ीचक में बसिल इंटरनेशनल कंपनी लोगों से पैसा लेकर गायब हो गयी है.क्या परेशानी होती थी : पहले ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, जो किसी भी रेगुलेटर से निबंधित नहीं रहती थीं. इससे दोषी कंपनियां भी आसानी से बच जाती थीं, उन पर कार्रवाई करने में सेबी को परेशानी होती थी. सूत्रों के अनुसार लेकिन अब ऐसी कंपनियों पर सेबी कार्रवाई कर सकेगा. इन पर होगी कार्रवाई : बिना कायदे-कानून का पालन किये बिना ऐसी कोई भी कंपनी जो 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक मूल्य बाजार से उठाता है और आरबीआइ, सेबी या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से निबंधित नहीं है. ऐसी कंपनियों के खिलाफ अब सेबी कार्रवाई कर सकता है. यह हुआ है संशोधन : संशोधित कानून के तहत सेबी 100 करोड़ रुपये या अधिक मूल्य के किसी भी धन जुटाने की योजना का नियमन कर सकता है. नियमों का पालन न करने की स्थिति में वह संपत्ति जब्त कर सकता है. सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा कि गलती करने वाले अब कानून से नहीं बच सकेंगे. पहले से अब बहुत फर्क आयेगा.
अब बच नहीं सकेंगी निवेशकों को चूना लगाने वाली कंपनियां
– सेबी कर सकेगा कार्रवाई, स्थानीय कार्यालय को मिला निर्देश संवाददाता, पटना भोले-भाले निवेशकों को चूना लगानेवाली कंपनियां अब बच नहीं सकेंगी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी. हाल में पटना आये सेबी के चेयरमैन ने इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं. पहले ऐसी कंपनियां […]
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