सेवांत लाभ व पेंशन संबंधी दावों के निपटारे के लिए हर माह लगेगी पेंशन अदालत दावों का सही दस्तावेज होगा, तो एक ही दिन में मामले का निबटारा संवाददाता, पटना उद्योग विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब सेवांत लाभ और पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उद्योग विभाग ऐसे विवादों का निबटारा एक ही दिन में करेगा. इसके लिए शर्त यह है कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पेंशन अदालत में अपील दायर करनी होगी. विभाग हर माह विभागीय सभागार में पेंशन अदालत लायेगी. विभाग ने अप्रैल से दिसंबर माह तक पेंशन अदालत लगाने का कैलेंडर भी जारी कर दिया है. पेंशन व सेवांत लाभ भुगतान संबंधी बड़ी संख्या में शिकायतें मिलने के बाद उद्योग विभाग ने पेंशन अदालत लगाने का निर्णय लिया है. विभाग में अब भी 2,371 कर्मचारी सेवांत लाभ व पेंशन भुगतान से वंचित हैं. उद्योग विभाग के हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान का मामला किसी-न-किसी कारण से लटका है. ऐसे कर्मचारियों में 14 प्रतिशत सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी भी शामिल हैं. कब-कब पेंशन अदालत : 10 अप्रैल, आठ मई, 12 जून, 10 जुलाई, 14 अगस्त, 11 सितंबर, नौ अक्तूबर, 20 नवंबर, 11 दिसंबर
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उद्योग विभाग के कर्मचारियों को सेवांत लाभ व पेंशन के लिए नहीं घिसने पड़गें चप्पल
सेवांत लाभ व पेंशन संबंधी दावों के निपटारे के लिए हर माह लगेगी पेंशन अदालत दावों का सही दस्तावेज होगा, तो एक ही दिन में मामले का निबटारा संवाददाता, पटना उद्योग विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब सेवांत लाभ और पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उद्योग विभाग ऐसे विवादों का निबटारा […]
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