संवाददाता,पटनामैट्रिक परीक्षा में कदाचार पर पटना हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गृह सचिव व डीजीपी को इस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सरकार कोे 27 मार्च को हलफनामा दायर करने को कहा है. शुक्रवार को कोर्ट की जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई कि वरीय अधिवक्ता व आप के नेता वसंत कुमार चौधरी ने प्रभात खबर में छपी खबर की कॉपी मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायमूर्ति विकास जैन के खंडपीठ को दिखायी. उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को नकल की पूरी छूट दे दी गयी है. शिक्षा मंत्री का बयान भी गंभीर नहीं लगता. मामले का संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने अधिवक्ता श्री चौधरी को इस मामले को लिखित आवेदन के रूप में लाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस मामले की सुनवायी 11:45 बजे शुरू की. कोर्ट ने माना कि यह गंभीर मामला है. कोर्ट ने कहा कि जहां भी नकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां के डीएम कार्रवाई कर इसकी सूचना डीजीपी को उपलब्ध कराएं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के बयान को टीवी चैनलों पर सुना था. अगर ऐसा मामला चल रहा है, तो कोई जवाबदेही से नहीं भाग सकता है.
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हाइकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
संवाददाता,पटनामैट्रिक परीक्षा में कदाचार पर पटना हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गृह सचिव व डीजीपी को इस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सरकार कोे 27 मार्च को हलफनामा दायर करने को कहा है. शुक्रवार को कोर्ट की जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई कि वरीय अधिवक्ता व आप के […]
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