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पेंशन-म्यूटेशन निबटारे में भी टेंशन
पटना: पटना में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में लोग तय समय सीमा में अपना काम कराने के लिए जाते तो हैं. लेकिन, उनकी उम्मीद व्यवस्था से पूरी नहीं हो पाती है. सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गो और जरूरतमंद को हो रही है, जिनके लिए कानून बना है. पेंशन व म्यूटेशन के मामले निबटाने में अधिकारी […]
पटना: पटना में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में लोग तय समय सीमा में अपना काम कराने के लिए जाते तो हैं. लेकिन, उनकी उम्मीद व्यवस्था से पूरी नहीं हो पाती है. सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गो और जरूरतमंद को हो रही है, जिनके लिए कानून बना है. पेंशन व म्यूटेशन के मामले निबटाने में अधिकारी सबसे ज्यादा लेट लतीफी कर रहे हैं. इस कारण कानून पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है. सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में पेंशन नहीं मिलने और रिजेक्ट होने पर लोग शिकायत करते हैं. 42 दिन की समय सीमा में इसका निबटारा करना है. लेकिन,समस्या का समाधान नहीं होता है. तब वे अपील में जाते हैं. इसके अलावा म्यूटेशन की शिकायत दूसरे नंबर पर है.
मालूम हो कि जिले में जमीन विवाद की सबसे ज्यादा शिकायतें मिलती है, चाहे वो कमिश्नर का जनता दरबार हो या डीएम का. सभी जगह पर आधे आवेदन जमीन विवाद से ही जुड़े होते हैं, इसके बाद भी म्यूटेशन के मामलों को निबटाने में कोताही बरती जा रही है.
लोक सेवा अधिकार कानून के नियमों के मुताबिक अंचल अधिकारी को अविवादित जमीन का म्यूटेशन 15 दिनों में कर देना होता है. लेकिन,अंचल इस मामले में भी कोताही बरतता है और समय पर म्यूटेशन नहीं कर पाता है. इसके साथ ही विवादित जमीन के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गयी है पर उसमें और देरी होती है. इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी डीसीएलआर होते हैं और सेकेंड अपील के लिए अपर समाहर्ता उत्तरदायी होते हैं. अंतत: हार कर लोग वहां जाते हैं.
फरवरी महीने तक के आये आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में पेंशन के तीन हजार से ज्यादा (3093) तो केवल अपील हुई है. यानी इतने लोगों को पेंशन समय से नहीं मिल रहे हैं या रिजेक्ट हो जा रहे हैं. इस मामले में म्यूटेशन नहीं निबटाने की शिकायत दूसरे नंबर पर है, जिसमें 1066 अपील की गयी है. इसके एवज में अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये अर्थदंड की बात करें, तो पेंशन में सर्वाधिक 1 लाख, 26 हजार रुपये का दंड बीडीओ पर लगाया गया है. वहीं म्यूटेशन दूसरे नंबर है,जिसमें लगभग एक लाख रुपये सीओ पर दंड लगाया गया है. हालांकि इन दोनों मामले में वसूली नहीं के बराबर हो सकी है.
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