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आधार कार्ड अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

जो राज्य सरकार इसे अनिवार्य बनायेगी, उसे परिणाम भुगतने होंगेआधार कार्ड मामले मे सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जज ने बताया- उनसे भी मांगा गया था आधार कार्डनयी दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के मुद्दे पर कड़ा रु ख अपना लिया है. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि किसी भी तरह […]

जो राज्य सरकार इसे अनिवार्य बनायेगी, उसे परिणाम भुगतने होंगेआधार कार्ड मामले मे सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जज ने बताया- उनसे भी मांगा गया था आधार कार्डनयी दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के मुद्दे पर कड़ा रु ख अपना लिया है. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि किसी भी तरह आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकार इसे नहीं मानेगी, उसे परिणाम भुगतने होंगे. यहां तक कि खड़पीठ के जज ने इस मामले में अपना अनुभव भी सुनाया. सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने नौ मार्च को दिल्ली सरकार के जारी हुए आदेश को दिखाया. इसमें कहा गया है कि राजस्व विभाग के सारे मामलों में आवेदक से आधार कार्ड मांगा जाये. अगर आधार कार्ड नहीं है, तो विभाग कार्ड के लिए आवेदन में मदद करे. यहां तक कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी यह आदेश दिया गया.सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आदेश दिखाया गया और कोर्ट ने इस मुद्दे पर कड़ा रु ख अपनाया. इस मामले की सुनवाई कर रहे खंडपीठ के एक जज ने अपना अनुभव भी सुनाया. कहा कि किस तरह मैं दक्षिण भारत के एक गांव में टैक्स जमा करने के लिए गया था और वहां अफसरों ने मुझसे आधार कार्ड की मांग की.सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केंद्र यह कह कर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता. केंद्र सब सरकारों को इसकी लिखित सूचना दे. जो सरकारें आदेश का पालन नहीं करेंगी, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे. गौरतलब है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. मामले की सुनवाई अभी चल रही है.

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