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नीतीश को विधानमंडल दल के नेता की मान्यता

पटना: बिहार विधानसभा ने नीतीश कुमार को जदयू विधानमंडल दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है. इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने रविवार को अधिसूचना जारी की. विधानसभा के प्रभारी सचिव हरेराम मुखिया ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को पत्र लिख कर बताया है कि जदयू ने सात फरवरी […]

पटना: बिहार विधानसभा ने नीतीश कुमार को जदयू विधानमंडल दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है. इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने रविवार को अधिसूचना जारी की.

विधानसभा के प्रभारी सचिव हरेराम मुखिया ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को पत्र लिख कर बताया है कि जदयू ने सात फरवरी को बिहार विधानसभा के उपभवन में आयोजित जदयू विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से जीतन राम मांझी के स्थान पर नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है. इस पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जदयू विधानमंडल दल के नेता जीतन राम मांझी के स्थान पर नीतीश को बिहार विधानमंडल दल के विधायक दल का नेता के रूप में मान्यता दी है.

इस अधिसूचना की जानकारी विधानसभा सचिवालय ने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और बिहार विधान परिषद् के कार्यकारी सचिव को दे दी है. नीतीश कुमार को विधानमंडल दल के नेता के रूप में मान्यता मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि यह पूरी तरह से वैधानिक कदम है. जैसे ही विधानमंडल दल के नेता के रूप में किसी व्यक्ति को मान्यता दी जाती है, उसके दोनों सदनों में प्रवेश मिल जाता है. उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद तो सब तसवीर ही साफ हो जायेगी.

निवर्तमान संसदीय कार्य मंत्री सह जदयू के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नीतीश कुमार को विधानमंडल दल के नेता के रूप में मान्यता देना पूरी तरह से वैधानिक है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जीतन राम मांझी के लिए पत्र लिखा जाता है और वह वैधानिक हो जाता है, तो फिर नीतीश के लिए जारी किया गया पत्र वैधानिक क्यों नहीं होगा?

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