10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

स्मोकिंग जोन नहीं रहने पर आज से जुर्माना

पटना : खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटपा कानून के तहत बिहार के छोटे-बड़े सभी होटल व रेस्टोरेंट में स्मोकिंग जोन बनाने का निर्देश दिया है. जो रेस्टोरेंट मालिक निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना व कार्रवाई होगी. सोमवार से ऐसे होटल व रेस्टोरेंट पर छापेमारी होगी. छापेमारी में पकड़े गये होटल-रेस्टोरेंट का लाइसेंस […]

पटना : खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटपा कानून के तहत बिहार के छोटे-बड़े सभी होटल व रेस्टोरेंट में स्मोकिंग जोन बनाने का निर्देश दिया है. जो रेस्टोरेंट मालिक निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना व कार्रवाई होगी. सोमवार से ऐसे होटल व रेस्टोरेंट पर छापेमारी होगी. छापेमारी में पकड़े गये होटल-रेस्टोरेंट का लाइसेंस रिन्युअल नहीं होगा.

सूत्रों की मानें,तो इसके लिए आठ टीम बनायी गयी है. दूसरी ओर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की सहायता ली जायेगी. इसके लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया जायेगा. जिन रेस्टोरेंट में 30 से अधिक लोग बैठ सकते हैं या वैसे होटल जहां 30 कमरे होंगे. उनके लिए स्मोकिंग जोन बनाना अनिवार्य है. स्मोकिंग करने वाले लोगों पर जुर्माना करने व होटल- रेस्टोरेंटों में

छापेमारी के दौरान किसी तरह का हंगामा नहीं हो. इसके लिए पुलिस की सहायता ली जायेगी. पुलिस अपने स्तर से ऐसे लोगों को पकड़ने व जुर्माना लगाने में सक्षम होगी.

होटल व रेस्टोरेंट में कोटपा के तहत कार्रवाई होगी. इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जायेगा. 200 से 1000 तक जुर्माना लिया जायेगा.

तपेश्वरी सिंह,अभिहित पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें