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वन टाइम टैक्स में ली जा रही अतिरिक्त राशि

संवाददाता,पटनाबिहार ऑटो मेंस यूनियन ने व्यावसायिक वाहनों पर वन टाइम टैक्स में अतिरिक्त जुर्माना राशि लेने की शिकायत परिवहन विभाग के प्रधान सचिव से की है. यूनियन का कहना है कि बिहार में चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों पर पहले वन टाइम टैक्स के तहत गाडि़यों की खरीदारी की कीमत पर पांच फीसदी रोड टैक्स […]

संवाददाता,पटनाबिहार ऑटो मेंस यूनियन ने व्यावसायिक वाहनों पर वन टाइम टैक्स में अतिरिक्त जुर्माना राशि लेने की शिकायत परिवहन विभाग के प्रधान सचिव से की है. यूनियन का कहना है कि बिहार में चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों पर पहले वन टाइम टैक्स के तहत गाडि़यों की खरीदारी की कीमत पर पांच फीसदी रोड टैक्स लिया जाता था. उसमें गाड़ी मालिकों को सुविधानुसार रोड टैक्स तिमाही, छमाही व सालाना जमा कराने की छूट थी. इसी वर्ष 19 सितंबर से वन टाइम टैक्स के तहत दो फीसदी अतिरिक्त कर की वृद्धि कर दी गयी है. यूनियन का कहना है कि किसी भी नया अध्यादेश लागू होने के पूर्व रोड टैक्स में ही अतिरिक्त जुर्माना का प्रावधान है और नया अध्यादेश लागू होने के बाद वन टाइम टैक्स में पंद्रह वर्षों में अतिरिक्त जुर्माना लेना न्यायोचित नहीं है. यूनियन के महासचिव अजय कुमार पटेल और अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि नया कानून लागू होने के पूर्व गिरे हुए टैक्स में ही जुर्माना लेना उचित है. यूनियन का मानना है कि नया अध्यादेश लागू होने के बाद अतिरिक्त कर पर जुर्माना नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे हजारों व्यावसायिक वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

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