नवादा: बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने सात साल पुराने हत्या के एक मामले में आज छह दोषियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायधीश बैजनाथ ने गोविंदपुरडीह गांव निवासी प्रेम त्रिपाठी नामक एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज 6 दोषियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई. प्रेम त्रिपाठी की हत्या को लेकर उनके परिजन ने इन अभियुक्तों के खिलाफ 5 दिसंबर 2006 को गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.