पटना: राज्य को इस साल प्रोन्नति से 43 आइएएस नहीं मिल सकेंगे. इसमें 2011 के कोटे से 31 और 2012 के कोटे से 12 के साथ-साथ गैर बिहार प्रशासनिक सेवा वर्ग से दो पदाधिकारी को आइएएस में प्रोन्नति मिलनी थी.
प्रोन्नति के लिए भारत सरकार को भेजी गयी सूची पर बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन पदाधिकारियों ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर कर की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के अनुसार प्रोन्नति के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में निर्णय लिया जाता है.
कोर्ट की रोक के कारण दिसंबर की बैठक में प्रोन्नति पर कोई निर्णय नहीं हो सकेगा. विभागीय अधिकारी ने बताया कि इस साल सिर्फ दो पदाधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति मिलेगी, जो गैर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं. इनकी प्रोन्नति के लिए दिल्ली में एक दिसंबर को को बैठक होगी. अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के रुख से दिसंबर की बैठक में प्रोन्नति का निर्णय अब संभव नहीं दिख रहा है. ऐसे में अब प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों को 2015 के दिसंबर तक के लिए इंतजार करना होगा. तब तक आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारी रिटायर हो जायेंगे.