Advertisement
पटना : अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक का मसौदा तैयार
16 अगस्त तक इ-मेल से मांगी हैं आपत्तियां पटना : प्लास्टिक कैरी बैग के बाद बिहार सरकार अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने जा रही है. सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने से पहले 16 अगस्त तक आम लोगों से इ-मेल से आपत्तियां मांगी हैं. आपत्तियां पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने मांगी […]
16 अगस्त तक इ-मेल से मांगी हैं आपत्तियां
पटना : प्लास्टिक कैरी बैग के बाद बिहार सरकार अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने जा रही है. सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने से पहले 16 अगस्त तक आम लोगों से इ-मेल से आपत्तियां मांगी हैं. आपत्तियां पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने मांगी हैं. जानकारी के मुताबिक इसके लिए राज्य सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है.
आपत्तियों के अध्ययन के बाद संभवत: सितंबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी जायेगी. उल्लेखनीय है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के संबंध में कारोबारी वर्ग की आपत्तियां या
सुझाव खास होंगे. दरअसल सरकार की योजना एक बार इस्तेमाल होने
वाले प्लास्टिक विशेषकर थर्मोकोल पर रोक लगाने की है. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए सुझाव मार्च, 2019 में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में आया था. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन सुझावों को सरकार को भेज दिया था. इसके बाद शासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर में चरणवार हटाने का मसौदा तैयार किया है.
सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक की एक सामान्य लेकिन खतरनाक केटेगरी है. इसमें कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल, ठंडे पानी की प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक जार, ओवन-ट्रे, डिटर्जेंट और क्लीनर कंटेनर इत्यादि शामिल हैं. इस तरह के प्लास्टिक का लंबे समय तक उपयोग करना हानिकारक हो सकता है. यदि लंबे समय तक इन कंटेनर्स में कोई द्रव रखा जाये तो एंटीमनी नाम का एक पदार्थ रिसने लगता है. यह द्रव गर्म और बंद जगह में रखे कंटेनर में ज्यादा रिसता है. महाराष्ट्र और दिल्ली में कानून लागू हो चुका है. मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम लागू करने जा रहे हैं.
प्रभावी प्रयास
बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विश्लेषक एसएन जायसवाल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए सरकार प्रभावी प्रयास करने जा रही है. इसके लिए आपत्तियां मांगी जा रही हैं. इसके बाद इस तरह के प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया जायेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement