पटना : राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर होगा सुधार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Apr 2019 9:08 AM
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पटना : राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को हाइकोर्ट को जानकारी दी है कि राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जायेगा. यह जानकारी एक जनहित याचिका के जवाब में दी गयी है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही व न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण कुमार […]
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पटना : राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को हाइकोर्ट को जानकारी दी है कि राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जायेगा. यह जानकारी एक जनहित याचिका के जवाब में दी गयी है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही व न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कहा था कि पटना में ट्रैफिक लाइट के रखरखाव की अवधि समाप्त हो गयी है.
चौराहों पर लगे सिग्नल सही तरीके से काम नहीं करते हैं. इसके जवाब में परिवहन विभाग ने हलफानामा दायर कर कोर्ट को बताया कि चौराहे पर लगे ट्रैफिक लाइट टाइमिंग डिसप्ले के साथ काम करने लगेंगे. इसके अलावे फ्लाइओवर के नीचे इ- रिक्शा के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जायेगा. शॉपिंग मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, होटल के पार्किंग स्थल की जांच कर कार्रवाई की जायेगी.
मल्टीलेवल पार्किंग
कोर्ट को बताया गया कि पार्किंग के लिए मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जायेगा. पार्किग स्थल को अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा. सुगम यातायात के लिए सड़कों के बीच खड़े बिजली व टेलीफोन पोल को हटाने की कार्रवाइ की जायेगी. ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी लाने के लिए हरसंभव कार्रवाइ की जाने की योजना है. सार्वजनिक पार्किंग स्थल का उपयोग किसी खास के लिए नहीं हो और उस पर किसी खास व्यक्ति का कब्जा नहीं हो, इसका ख्याल रखा जायेगा.
हटेंगे 15 वर्ष पुराने वाहन
15 वर्ष पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की दिशा में भी कार्रवाई की जायेगी. एग्रीगेटर नीति के तहत ओला, उबर को बढ़ावा देते हुए यातायात को नियमित किया जायेगा. सड़क प्रबंधन के तहत जेब्रा क्रॉसिंग को दुरुस्त रखने की योजना बनायी गयी है. सड़कों पर जहां-तहां से लोगों को इस पर से उस पर जाने से रोकने के लिए डिवाइडर पर ग्रिल लगाया जायेगा़ ताकि, गाड़ी की रफ्तार बनी रहे ओर लोग दुर्घटना का शिकार होने से बचे रहें.
ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण
परिवहन विभाग ने कोर्ट को बताया कि सड़क सुरक्षा को देखते हुए प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण किया जायेगा. इ-रिक्शा और तिपहिया वाहनों का मार्ग निर्धारण व रजिस्ट्रेशन के लिए 15 मार्गों के चयन की छूट दी जायेगी. प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बैटरी वाहनों को सुविधा दी जायेगी. केरोसिन से चलने वाली गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए खुदरा केरोसिन की बिक्री पर रोक लगायी जायेगी.
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