पटना : मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने समय पर सूचना नहीं उपलब्ध कराने वाले लोक सूचना पदाधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया है. यह दंड द्वितीय अपील में सुनवाई के बाद लगायी गयी है.
आयोग की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि दरभंगा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी सह पीआइओ को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर साढ़े सात हजार, वैशाली के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अकारण सूचना नहीं देने पर 25 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है.
इसी तरह से मुजफ्फरपुर जिले के कांटी के सीओ पर 25 हजार, दानापुर के सीओ पर 25 हजार, सीओ फारबिसगंज को 25 हजार आर्थिक दंड लगाया गया है. साथ ही संबंधित डीएम और कोषागार पदाधिकारी को आयोग की ओर से लगाये गये जुर्माने की राशि वसूली से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.