पटना : निर्देश और प्रावधानों की अनदेखी कर बच्चों का आधार मांग रहे स्कूल

Updated at : 25 Dec 2018 9:39 AM (IST)
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पटना : निर्देश और प्रावधानों की अनदेखी कर बच्चों का आधार मांग रहे स्कूल

पटना : यदि किसी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो उसका आधार कार्ड भी तैयार रखें. शहर के अधिकांश स्कूलों ने प्रवेश कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य किया है. जबकि शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) अधिनियम के तहत फॉर्म भरते समय आधार कार्ड […]

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पटना : यदि किसी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो उसका आधार कार्ड भी तैयार रखें. शहर के अधिकांश स्कूलों ने प्रवेश कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य किया है. जबकि शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) अधिनियम के तहत फॉर्म भरते समय आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है. स्कूल आरटीइ के प्रावधानों की भी अनदेखी कर रहे हैं.
कुछ स्कूल माता-पिता का भी मांग रहे आधार कार्ड : शहर में ऐसे कई स्कूल हैं, जिन्होंने गेट पर एडमिशन संबंधी नोटिस चस्पा किया है. नोटिस पर इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया है. कुछ स्कूलों में सिर्फ बच्चे का आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो कुछ में माता-पिता का भी. हालांकि जानकार बताते हैं कि प्रावधानों के तहत एडमिशन के समय बच्चों का आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है. बायोमेट्रिक अपडेट होने के बाद भी उसे जमा किया जा सकता है.
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीइपीसी) ने पिछले अक्टूबर माह में दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि आधार के अभाव में किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं रुकेगा. निर्देश के अनुसार जब तक बच्चे को आधार नहीं मिल जाता या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो जाता है, तब तक किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर उसका एडमिशन लिया जाना है.
साथ ही स्कूलों में मिलनेवाली सुविधाएं भी उसे उपलब्ध करायी जानी है. प्राइवेट स्कूलों द्वारा आधार कार्ड अनिवार्य किये जाने के संबंध में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका.
क्या कहता है यूआइडीएआइ और सुप्रीम कोर्ट
बच्चों को आधार कार्ड न होने की वजह से एडमिशन देने से इन्कार नहीं कर सकते. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने साफ कर दिया है कि अगर कोई स्कूल ऐसा करता है, तो वह अवैध है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों का स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है.
हो सकता है पीआइएल
आरटीइ के प्रावधानों को देखें तो किसी भी पहचान पत्र या कोई कागजात नहीं रहने पर भी एडमिशन लिया जाना है. उसके बाद अभिभावक कागजात तैयार करा कर जमा कर सकते हैं. स्कूल यदि प्रावधानों की अनदेखी कर रहे हैं, तो पीआइएल दायर किया जा सकता है.
– भास्कर अग्रवाल, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट
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