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नाबालिग दुष्कर्म मामला : राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ को आजीवन कारावास की सजा

पटना : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी नवादा के राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादवको आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजासुनाई है. पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.इस मामले में अन्य आरोपी सुलेखा देवी और राधा देवी को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. […]

पटना : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी नवादा के राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादवको आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजासुनाई है. पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.इस मामले में अन्य आरोपी सुलेखा देवी और राधा देवी को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं छोटी कुमारी, टुन्नी कुमारी और संदीप सुमन को दस-दस वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है.

इस मामले में बीते शनिवार को एमएलए-एमपी कोर्ट ने राजद से निलंबित विधायक सहित छह आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके पहले 15 दिसंबर को मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए न्यायालय में हुई थी. सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने विधायक राजबल्लभ यादव समेत सभी 6 आरोपियों दोषी करार दिया. मामले में राजबल्लभ प्रसाद के साथ जिन अभियुक्तों की संलिप्तता बतायी गयी है, उनमें छोटी देवी, सुलेखा देवी, संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय, राधा देवी व टून्नी कुमारी शामिल हैं.

राजबल्लभ प्रसाद को आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा 4 व 8 के तहत दोषी करार दिया गया है. वहीं अभियुक्त सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए व आईपीसी की धारा 109, 120बी एवं 376 के तहत तथा इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट के तहत धारा 4 एवं 5 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 के तहत दोषी करार दिया गया है. अन्य अभियुक्त संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय, छोटी देवी व टूसी देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने एवं आईपीसी की धारा 366 ए के तहत तथा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत दोषी करार दिया गया.

बर्थडे पार्टी के बहाने लड़की को बुलवाया, फिर किया दुष्कर्म
पीड़िता बिहारशरीफ नगर थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 6 फरवरी, 2016 को बर्थडे पार्टी में चलने की बात कहकर सुलेखा देवी और उसकी मां पीड़िता को विधायक राजबल्लभ के नवादा के पथरा इंग्लिश स्थित चार मंजिला मकान में लेकर चली गयी. इसके बाद वहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ. इस मामले में बिहारशरीफ महिला थाने में नौ फरवरी, 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी. अगले दिन नालंदा पुलिस ने पीड़िता से घटनास्थल इंगलिश पथरा स्थित मकान की पहचान करायी. 13 फरवरी, 2016 को पीड़िता ने विधायक राजबल्लभ का फोटो देखकर पहचान की. इसके बाद डीआईजी शालीन ने राजबल्लभ प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश दिया.

घर की कुर्की-जब्ती के बाद विधायक राजबल्लभ ने 10 मार्च, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर किया. 20 अप्रैल, 2016 को आरोपपत्र दायर हुआ. अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध छह सितंबर को आरोप गठित कर दिया था.15 सितंबर, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में गवाही शुरू हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एमपी-एमएलए कोर्ट गठित करने के बाद इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड पटना की विशेष अदालत को भेज दिये गये.

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