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45 लाख आवेदनों का निष्पादन बाकी

खाद्य सुरक्षा से राज्य की बड़ी आबादी वंचित पटना : राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में वैसे लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है, जो सूची में शामिल होने की योग्यता […]

खाद्य सुरक्षा से राज्य की बड़ी आबादी वंचित

पटना : राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में वैसे लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है, जो सूची में शामिल होने की योग्यता नहीं रखते हैं. दूसरी तरफ लाखों लोग ऐसे लोग भी हैं, जो लाभुक की सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं, पर उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है. ऐसे लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलने के कारण उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है.

अधिकारी ने बताया कि यह समस्या ग्रामीण विकास विभाग व नगर विकास विभाग द्वारा तैयार सूची में गड़बड़ी के कारण हुई है. सूची में शामिल करने के लिए 45 लाख आवेदन लंबित हैं. इन आवेदनों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें गड़बड़ी के कारण राशन कार्ड नहीं मिल सका है. अधिकारी ने बताया कि ऐसे आवेदनों को दुरुस्त करने के बाद ही लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा सकेगा. इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इतने ही लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना होगा.

रद्द करना होगा कार्ड : साथ ही बड़ी संख्या में गैर योग्यतावालों के मिले राशन कार्ड को रद्द करना होगा. विभागीय अधिकारी के अनुसार इस कार्य को पूरा करने में विभाग को कम से कम और छह माह का समय लग सकता है. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि जून में इसे दुरुस्त कर लिया जायेगा. योग्यता रखनेवाले सभी लोगों को सूची में शामिल कर लाभ दिया जायेगा. विभागीय मंत्री श्याम रजक ने इसे 15 दिनों के अंदर दुरुस्त कर लोगों को लाभ दिलाने का दावा किया. उन्होंने कहा कि चूंकि पूरी सूची कंप्यूटर में दर्ज है, इसलिए इसे दुरुस्त करने और सही लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने में देरी नहीं होगी.

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