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गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा 5% तक बढ़ा रोड टैक्स, जानें कैबिनेट के अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसलों के बारे में

25 प्रस्तावों पर मुहर, चौकीदारों का वर्दी भत्ता बढ़ा पटना : राज्य में अब गाड़ियां खरीदने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. राज्य सरकार ने निजी व व्यावसायिक (1 से 12 सीटों की क्षमता तक) वाहनों के लिए रोड टैक्स के चार स्लैब और मालवाहक व्यावसायिक वाहनों के लिए रोड टैक्स के पांच स्लैब […]

25 प्रस्तावों पर मुहर, चौकीदारों का वर्दी भत्ता बढ़ा
पटना : राज्य में अब गाड़ियां खरीदने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. राज्य सरकार ने निजी व व्यावसायिक (1 से 12 सीटों की क्षमता तक) वाहनों के लिए रोड टैक्स के चार स्लैब और मालवाहक व्यावसायिक वाहनों के लिए रोड टैक्स के पांच स्लैब बनाये हैं.
इसके तहत निजी व व्यावसायिक वाहनों के रोड टैक्स में एक से पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गयी है. उदाहरण के तौर पर 15 लाख रुपये या इससे अधिक कीमत की गाड़ी पर आपको 12 प्रतिशत रोड टैक्स और एक प्रतिशत रोड सेफ्टी टैक्स चुकाना होगा. इसके अलावा व्यावसायिक मालवाहक वाहनों पर क्षमता के हिसाब से टैक्स में बढ़ोतरी की गयी है.
मंगलवार की शाम चार बजे राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति दी गयी. सरकार का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद वाहनों की बिक्री बढ़ने के बावजूद पहले की तुलना में कम राजस्व प्राप्त हो रहा था. इसलिए टैक्स की दरों को फिर से संशोधित किया गया है.
कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगायी है. परिवहन विभाग का प्रस्ताव हर वर्ग को प्रभावित करने वाला रहा. वर्तमान में सभी तरह के वाहनों की खरीदारी पर सात प्रतिशत रोड टैक्स प्रदेश सरकार वसूल रही है. इसके अलावा एक प्रतिशत रोड सेफ्टी टैक्स वसूला जाता है.
अब रोड टैक्स में परिवर्तन करते हुए स्लैब बनाये गये हैं. अब निजी व कॉमर्शियल वाहनों (12 सीटों की क्षमता तक) के एक्स शोरूम कीमत पर रोड टैक्स के स्लैब बनाये गये. चौकीदारों के वर्दी भत्ते में वृद्धि की गयी है. अब चौकीदारों को सालाना पांच हजार रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा.
अन्य फैसले
-गृह (विशेष) विभाग के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी संजय कुमार बर्खास्त
-पटना अतिथि गृह में एनेक्सी भवन (जी प्लस फाइव), स्टाफ क्वार्टर (जी प्लस थ्री) व डोरमेट्री (जी प्लस थ्री) के निर्माण के लिए 30.50 करोड़ का तकनीकी अनुमोदन
-कोसी बैराज के उर्ध्व प्रवाह में 52 किमी तक (नेपाल प्रभाग) और अधो प्रवाह में 125 किमी तक (भारतीय प्रभाग) बाढ़ अवधि के बाद पांच वर्षों तक टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए 695.238 लाख मंजूर
-जल संसाधन विभाग के अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली-2014 निरस्त. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 को लागू करने की स्वीकृति
-बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के तहत निबंधित औकाफ की संपत्ति के विकास से संबंधित राज्य संपोषित बिहार राज्य वक्फ विकास योजना एवं संबंधित मार्ग निर्देशिका की स्वीकृति
-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नवादा जिले के रजौली प्रमंडल ब्रिज ओवर सकरी रीवर नवादा से कुंज रोड पर पुल निर्माण के लिए 4046.451 लाख स्वीकृत.
-किशनगंज में अब ग्रामीण पथों का निर्माण अन्य जिलों के तर्ज पर पारंपरिक तरीका मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना तहत होगा
-किसान सलाहकार योजना के लिए 9405.16 लाख रुपये
-दरभंगा व खगड़िया जलाधीन कुशेश्वर स्थान-फुलतोड़ाघाट पथ के लिए 26444.82 लाख व पुल निर्माण के लिए 10465.00 लाख रुपये
-पूर्णिया के तहत धमदाहा नेहरू चौक से बिहारीगंज बॉर्डर भाया बरहारा कोठी पथ के लिए 7906.38 लाख रुपये -पटना सिटी के तहत पभेड़ी मोड़-रेड बिगहा-बांस बिगहा पथ एवं लिंक पथ पभेड़ा के लिए 3049.89 लाख रुपये
-पूर्णिया में रूपौली से विजयघाट वाया मोहनपुर पथ के के लिए 6339.62 लाख रुपये
-अररिया में सूर्यापुर -तुरकैली-उदाहाट पथ के लिए 3639.70 लाख रुपये
-पटना सिटी के तहत एसएच-01 (मुसनापुर) से मसौढ़ी-नौबतपुर पथ के लिए 7753.28 लाख रुपये
-छपरा-मढ़ौरा पथ से एनएच-102 रायपुरा वाया हसनपुर-हुसेपुर-देवी स्थान-मुंद-तरवार-बांसडीह तक के लिए 4298.26 रुपये
-अमरनाथ यात्रा के दौरान अशोक कुमार महताे, निवासी डुमरा मरांची, रामपुर, पटना की मौत पर आश्रित को अनुग्रह अनुदान मिलेगा.
-सीआईडी के आरक्षी प्रयोगशाला के लिए गठित बिहार राजकीय अंगुलांक परीक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 अधिसूचित करने की स्वीकृति.
-बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत
-बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) नियमावली 2018 स्वीकृत.
निजी-व्यावसायिक वाहन : रोड टैक्स के 4 स्लैब
8% टैक्स एक लाख तक एक्स शोरूम कीमत वाले वाहनों पर
9% एक से आठ लाख तक एक्स शोरूम कीमत वाले वाहन
10% आठ से 15 लाख तक कीमत वाले वाहनों पर
12% 15 लाख व इससे ज्यादा कीमत वाले वाहनोंपर
मालवाहक वाहन : रोड टैक्स के 5 स्लैब
लदान क्षमता वर्तमान टैक्स (रु में) संशोधित टैक्स
1000 किलो 7700 8000
1001 से 3000 तक 5500 6500
3001 से 16000 तक (प्रति टन) 700 750
1601 से 24000 किलो(प्रति टन) 600 700
24000 किलो से अधिक (प्रति टन) 500 600
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना
3 करोड़ तक की अनुशंसा कर सकेंगे विधायक
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अब विधायक सालाना तीन करोड़ रुपये तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे. पहले इसकी सीमा दो करोड़ रुपये थी. वहीं, विधान पार्षद इसके तहत अब हर वर्ष अधिकतम दो जिलाें का चयन कर सकते हैं.
अब पेंशन पुनरीक्षण कार्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के पेंशनरों व परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य महालेखाकार के स्तर से होगा.
कैबिनेट ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगायी है. इसके अनुसार, एक जनवरी, 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों, परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण का काम अब महालेखाकार कार्यालय करेगा. अब तक यह काम बैंकों के स्तर से होता था. इसमें काफी कठिनाई आती थी. लंबित मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी.

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