सशर्त अनुमति. सुप्रीम कोर्ट का एमसीआइ के आदेश पर रोक
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बेतिया, पावापुरी व गया में 250 सीटों पर एमबीबीएस एडमिशन
सशर्त अनुमति. सुप्रीम कोर्ट का एमसीआइ के आदेश पर रोक पटना : राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों बेतिया, पावापुरी और गया में एमबीबीएस में एडमिशन की बाधा दूर हो गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के निर्णय पर रोक लगाते हुए इन मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति दी है. साथ […]
पटना : राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों बेतिया, पावापुरी और गया में एमबीबीएस में एडमिशन की बाधा दूर हो गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के निर्णय पर रोक लगाते हुए इन मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की अनुमति दी है. साथ ही राज्य सरकार को तीन महीनों में इन कॉलेजों में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है. अब बेतिया और पावापुरी में एमबीबीएस की 100-100 और गया में 50 सीटों पर एडमिशन हो सकेगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
मालूम हो कि एमसीआइ ने बेतिया और पावापुरी मेडिकल कॉलेजों में जहां एडमिशन पर रोक लगा दी थी, वहीं गया मेडिकल कॉलेज में संसाधनों का अभाव बताकर 50 सीटें कम कर दी थीं.
इससे राज्य के मेडिकल कॅलेजों में 250 सीटों पर नामांकन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. एमसीआइ का कहना था कि इन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं का अभाव है.
राज्य सरकार ने एमसीआइ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई और सशर्त एडमिशन की अनुमति दे दी. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर उन कमियों को दूर करने को कहा है जिन कमियों की ओर एमसीआइ ने इंगित किया है.
बिहार में एमबीबीएस की अब 950 सीटें
पीएमसीएच 150
डीएमसीएच 100
जेएलएनएमसीएच 100
एसकेएमसीएच 100
आइजीआइएमएस 100
एमएमसीएच 100
एएनएमएमसीएच 100
पावापुरी मेडिकल कॉलेज 100
बेतिया मेडिकल कॉलेज 100
सरकार का वचन :कोर्ट की ओर से दिये गये समय के पहले इन कमियों को दूर कर दिया जायेगा
आगे क्या : एमसीआइ तीन माह बाद इन कॉलेजों का फिर से निरीक्षण करेगा
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