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स्ट्रीट लाइटों के लिए नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल

बिजली बिल भुगतान किये जाने पर ऑडिट रिपोर्ट में उठायी गयी है आपत्ति पटना : जनहित की सुविधाओं को देखते हुए निगम प्रशासन ने गलियों व सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की है, ताकि शहरवासियों को शाम होते सड़कों पर अंधेरा से सामना नहीं करना पड़े. हालांकि, इस व्यवस्था में खर्च होने वाली बिजली बिल […]

बिजली बिल भुगतान किये जाने पर ऑडिट रिपोर्ट में उठायी गयी है आपत्ति
पटना : जनहित की सुविधाओं को देखते हुए निगम प्रशासन ने गलियों व सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की है, ताकि शहरवासियों को शाम होते सड़कों पर अंधेरा से सामना नहीं करना पड़े. हालांकि, इस व्यवस्था में खर्च होने वाली बिजली बिल का भुगतान निगम प्रशासन करता है.
निगम ने अक्तूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान रोशनी की व्यवस्था को लेकर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि.
(एसबीपीडीसीएल) को बिजली बिल के रूप में 3.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. इस भुगतान पर महालेखाकार द्वारा निगम में किये आंतरिक ऑडिट में आपत्ति की है. ऐसे में अब निगम क्षेत्र की सड़कों व गलियों में लगी लाइट को लेकर बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
उप महालेखाकार डॉ काव्यदीप जोशी ने आपत्ति जाहिर करते हुए रिपोर्ट में कहा है कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1948 की धारा 3(2)(एफ) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिसूचित विद्युत उपयोग को शुल्क से मुक्त रखा गया है. इसके बावजूद इस अधिनियम के विपरीत निगम द्वारा गलियों व सड़कों पर की गयी रोशनी की व्यवस्था पर खर्च होने वाली बिजली के बिल का भुगतान किया गया.
गौरतलब है कि नगर आयुक्त ने जुलाई 2017 को एसबीपीडीसीएल को पत्र भेज बिजली बिल माफ करने का अनुरोध किया था, लेकिन एसबीपीडीसीएल का कोई जवाब नहीं मिला. उप महालेखाकार ने नगर आयुक्त से मांग की है कि एसबीपीडीसीएल की कार्रवाई और वर्तमान में बिजली बिल भुगतान किया जा रहा है या नहीं. इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं. मेयर सीता साहू ने बताया कि सार्वजनिक उपयोग में खर्च किये गये बिजली बिल का भुगतान किया गया है. अब कंपनी को राशि लौटाने को लेकर पत्र भेजेंगे.

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