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पटना : अब राज्य के अंदर माल ढोने में ई-वे बिल की पड़ेगी जरूरत
पटना : राज्य सरकार ने अब राज्य के अंदर माल ढोने में ई-वे बिल की जरूरत को अनिवार्य कर दिया है. इस व्यवस्था को 20 अप्रैल से लागू करने की घोषणा डिप्टी सीएम सह वाणिज्य कर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने करते हुए सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय ई-वे बिल पोर्टल […]
पटना : राज्य सरकार ने अब राज्य के अंदर माल ढोने में ई-वे बिल की जरूरत को अनिवार्य कर दिया है. इस व्यवस्था को 20 अप्रैल से लागू करने की घोषणा डिप्टी सीएम सह वाणिज्य कर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने करते हुए सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय ई-वे बिल पोर्टल से बिल जेनरेट करने के बाद ही मालों का परिवहन करें.
बिना बिल के माल पकड़े जाने पर उन्हें दंडित किया जायेगा. राज्य के अंदर एलपीजी, पेट्रो केमिकल, ज्वेलरी, किरासन तेल, खाद्यान्न और घरेलू सामानों के परिवहन के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी. बिहार में अब तक 23 हजार 715 करदाता और 284 ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल से निबंधित हो चुके हैं.
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