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आधा दर्जन से अधिक जिले सजा दिलाने में फिसड्डी

लापरवाही l विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा में बात आयी सामने पटना : प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिले एससी-एसटी एक्ट में अभियुक्तों को सजा दिलाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों से संबंधित विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों […]

लापरवाही l विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा में बात आयी सामने

पटना : प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिले एससी-एसटी एक्ट में अभियुक्तों को सजा दिलाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों से संबंधित विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा हुई तो यही तस्वीर सामने आयी है. वर्ष 2017 खत्म हो गया. कई जिला में सजा की संख्या शून्य है. इस पर विशेष लोक अभियोजकों के प्रति खेद जताया गया. साथ ही अभियुक्तों को सजा दिलाने एवं 30 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल कराकर मामले को शीघ्र निबटाने के भी निर्देश दिये गये.
किशनगंज व बांका ने जनवरी, 2016 से नहीं भेजी रिपोर्ट
समीक्षा बैठक में कई तरह के चौंकाने वाले मामले सामने आये हैं. अभियोजन निदेशालय के उप निदेशक स्वतंत्र वीर सिंह और विजय प्रताप सिंह सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा में अधिकारियों की खामियां भी सामने आयीं. कमियों को दूर करने के लिए कार्य योजना बनाकर गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया. किशनगंज एवं बांका ने तो कमाल ही कर दिया है. जनवरी, 2016 के बाद से अब तक रिपोर्ट ही नहीं भेजी है. साथ ही बैठक से भी लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं.

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