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बालू खनन के टेंडर को अंतिम रूप देने पर रोक, सुनवाई आज

पटना : प्रदेश में बालू खनन के नये टेंडर को अंतिम रूप देने पर पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की है. मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पुष्पा सिंह और अन्य […]

पटना : प्रदेश में बालू खनन के नये टेंडर को अंतिम रूप देने पर पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की है. मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पुष्पा सिंह और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह आदेश दिया. गौरतलब है कि बिहार लघु खनिज खनन अधिनियम 2017 (नई नियमावली) में कई खामियों को उजागर किये जाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.
साथ ही पटना हाईकोर्ट ने खनन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अदालती आदेश के बाद भी निर्देश जारी किये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनसे जवाब-तलब किया है और उनके सभी निर्देशों को निरस्त कर दिया है. वहीं दूसरी ओर इस मामले में पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा नयी नियमावली पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इंकार करते हुये बालू खनन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट को अधिकृत कर दिया है, जिस पर कभी भी सुनवाई हो सकती है.
कस्तूरबा गांधी विद्यालय को आवंटित राशि का लेखा-जोखा नहीं दिये जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब
पटना : राज्य में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं दिये जाने के मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने रंजन कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवायी करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे में वर्ष 2005 से संचालित 535 कस्तूरबा विद्यालयों को केंद्र सरकार की ओर से हर साल करीब 12 लाख रुपये आवंटित किये जाते हैं.
वहीं राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि में से केवल 5.50 लाख रुपये ही खर्च किये जाते हैं. बाकी पैसों का कोई लेखा-जोखा नहीं दिया जा रहा है. पहले जहां साढ़े पांच लाख रुपये खर्च किये जाते थे वहीं इस समय करीब सात लाख रुपया सालाना खर्च किया जा रहा है. इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर खर्च को 16 दिसंबर 2016 से सात हजार से घटा कर पांच हजार रुपया कर दिया गया है. इससे विद्यालय संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
राॅकी यादव की याचिका पर सुनवाई तीन जनवरी तक टली : पटना. सूबे के बहुचर्चित रोडवेज हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे जदयू की पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र राॅकी यादव की ओर से दायर आपराधिक अपील पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई.
कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता के अनुरोध पर इस मामले की सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई की तिथि तीन जनवरी निर्धारित की है. इस मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायमूर्ति केके मंडल और न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने की.
पटना : राज्य में लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में बनाये गये नये नियम को चुनौती देने वाली लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालती आदेश के बावजूद राज्य सरकार के शपथपत्र दायर नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी.
वहीं कोर्ट ने बिहार के विधि मंत्री सहित महाधिवक्ता, विधि विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव को जनवरी के पहले सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने कुमार विमल की ओर से दायर रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सरकार का पक्ष अदालतों में रखने के लिए लॉ ऑफिसरों की बहाली की जाती है. बिहार सरकार ने इनकी बहाली के लिए बनाये नियम में वर्ष 2017 में संशोधन कर दिया. नयी नियमावली में कई खामियां हैं. याचिकाकर्ता का अनुरोध था कि नयी नियमावली बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया जाये.
गुरुद्वारा प्रबंधक समिति चुनाव विवाद पर सुनवाई टली : पटना. पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव को लेकर उपजे विवाद पर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई. न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने अगली सुनवाई की तिथि आठ जनवरी को निर्धारित की है.

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