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बिहार : मालिकाना फीस देने पर ठेकेदार को मिलेंगे बालू, गिट्टी व मिट्टी

पटना : राज्य में निर्माण कार्य में बालू, गिट्टी और मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों को अब रॉयल्टी की जगह मालिकाना फीस देनी होगी. इसकी दर तय कर दी गयी है. यह कुल खरीद राशि का दो फीसदी लगेगा. इससे सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. पर, बालू की कीमतों […]

पटना : राज्य में निर्माण कार्य में बालू, गिट्टी और मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों को अब रॉयल्टी की जगह मालिकाना फीस देनी होगी. इसकी दर तय कर दी गयी है.
यह कुल खरीद राशि का दो फीसदी लगेगा. इससे सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. पर, बालू की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन इसके साथ ही सरकार को कई पेंचीदगियों से छुटकारा मिलेगा. इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग में वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई. इसमें इस नियम को लागू करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई.
राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 लागू की है. इसमें फॉर्म एम और फॉर्म एन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है.
इस प्रक्रिया के तहत ठेकेदारों को निर्माण कार्य के लिए बालू, गिट्टी और मिट्टी लेने के लिए विभाग के पास रॉयल्टी देनी होती थी. पुराने नियम के तहत ठेकेदार द्वारा इन लघु खनिजों की खरीद का सत्यापन होने पर यह रॉयल्टी उन्हें वापस लौटा दी जाती थी. यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी.

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