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दो माह में लागू करें स्कूल फीस पर कानून
निर्देश. निजी विद्यालयों की मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट ने दिखायी सख्ती पटना : सूबे के प्राइवेट स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूली पर पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में बनाये जा रहे कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार को दो माह की मोहलत दी है. चीफ जस्टिस राजेन्द्र […]
निर्देश. निजी विद्यालयों की मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट ने दिखायी सख्ती
पटना : सूबे के प्राइवेट स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूली पर पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में बनाये जा रहे कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार को दो माह की मोहलत दी है. चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने संजीव कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने बताया गया था कि निजी विद्यालय मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी सहित कई प्रकार से अभिभावकों का आर्थिक दोहन कर रहे हैं.
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