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दूसरे राज्यों में तैनात सरकारी कर्मचारी आ सकते हैं बिहार
केंद्र या दूसरे राज्य की सरकारों में तैनात कर्मचारी अपनी इच्छा से बिहार प्रतिनियुक्ति पर आकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं. संबंधित सरकारी कर्मचारी को अपने ही कैडर में अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति की जायेगी. ऐसे प्रस्तावों पर तभी विचार किया जायेगा, जब विचाराधीन सरकारी सेवक किसी स्थायी पद पर हो. साथ ही दोनों सरकारों की इसमें […]
केंद्र या दूसरे राज्य की सरकारों में तैनात कर्मचारी अपनी इच्छा से बिहार प्रतिनियुक्ति पर आकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं. संबंधित सरकारी कर्मचारी को अपने ही कैडर में अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति की जायेगी.
ऐसे प्रस्तावों पर तभी विचार किया जायेगा, जब विचाराधीन सरकारी सेवक किसी स्थायी पद पर हो. साथ ही दोनों सरकारों की इसमें सहमति भी बेहद ही अनिवार्य होगी. कैबिनेट ने इस पर पहले ही अपनी सहमति प्रदान कर दी थी. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.
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