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हत्या के मामले में पांच को उम्रकैद, जुर्माना

पटना. पटना के एडीजे-7 रामसूरत की अदालत द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. यह मामला जानीपुर, फुलवारी कांड संख्या 223/12 से संबंधित है. जिसमें मामले के सूचक माधवपुर जानीपुर निवासी दिनेश सिंह ने अपने फर्द बयान […]

पटना. पटना के एडीजे-7 रामसूरत की अदालत द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. यह मामला जानीपुर, फुलवारी कांड संख्या 223/12 से संबंधित है.
जिसमें मामले के सूचक माधवपुर जानीपुर निवासी दिनेश सिंह ने अपने फर्द बयान में बताया कि 10 जून 2012 की दोपहर को जब वह अपने घर पर था तो अभियुक्त रवि कुमार उर्फ बुटू कुमार दीवार फांदकर दरवाजा का ताला तोड़कर घर में घुसने लगे, इसके विरोध करने पर अभियुक्त सियाराम सिंह के कहने पर रविकुमार ने पिस्तौल से गोली चला कर सूचक के भतीजे किसलय की हत्या कर दी. अन्य अभियुक्तगण मय हरवे हथियार से लैस होकर आये थे तथा उभय पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.
इसी विवाद के कारण हत्या की गयी. अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल आठ गवाह पेश किये गये. अदालत ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34 का दोषी पाते हुए अभियुक्त नौ रत्न शर्मा, भोला सिंह उर्फ रविंद्र कुमार, अजित कुमार, सियाराम सिंह को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा तथा अभियुक्त रवि कुमार को हत्या समेत आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी.

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