चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत मोइनुल हक स्टेडियम जहां कभी क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ी अपना भविष्य देखते थे, आज उसकी हालत खराब है.
याचिकाकर्ता ने राजधानी पटना से प्रकाशित हिंदी दैनिक प्रभात खबर के 24 नवंबर के अंक में मोइनुल हक स्टेडियम की दयनीय हालत को लेकर प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए उसके बेहतर रखरखाव के लिए सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग की.