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तत्कालीन उपनिदेशक समेत 15 परआरोप पत्र दाखिल

पटना : सूचना व जनसंपर्क विभाग पटना के उपनिदेशक कन्हैया कुमार सिंह समेत 15 लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने आरोप पत्र दाखिल किया है. उक्त मामला निगरानी ने 22 जनवरी 2014 को दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. निगरानी ने वर्ष 2002 से लेकर […]

पटना : सूचना व जनसंपर्क विभाग पटना के उपनिदेशक कन्हैया कुमार सिंह समेत 15 लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने आरोप पत्र दाखिल किया है. उक्त मामला निगरानी ने 22 जनवरी 2014 को दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. निगरानी ने वर्ष 2002 से लेकर 2013 के बीच कन्हैया कुमार सिंह व उनकी पत्नी स्नेहा राज की संपत्ति की जांच में पाया कि अभियुक्तों ने चल व अचल संपत्ति के रूप में लगभग दो करोड़ रुपये की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है.

निगरानी ने अलग-अलग चार टीमों का गठन कर छापेमारी की और पाया कि पटना में पांच से अधिक फ्लैट, जमीन व विभिन्न बैंकों में खाता है. निगरानी ने इनके विभाग के अन्य सहयोगियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने में आरोप पत्र दाखिल किया है. जिसमें कन्हैया प्रसाद सिंह व उनकी पत्नी के साथ ही सहायक कृष्णनंदन प्रसाद, लिपिक बृजनंदन प्रसाद सिन्हा, सहायक मोहन ठाकुर, सूचना लिपिक नवनीत कुमार, वीरेंद्र कुमार, धनंजय कुमार, चपरासी अशोक प्रसाद, विजेंद्र पासवान, अगस्त्या इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनीष कुमार, रेणू देवी, अजय कुमार, इंद्रजीत कुमार व सरोजबाला शामिल हैं.

हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
पटना त्वरित अदालत एक के जज राणा अभय सिंह की अदालत द्वारा हत्या के मामले में रामजीबिगहा धनरूआ निवासी अंगद प्रसाद को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारवास की सजा दी है. उक्त मामला मसौढ़ी थाना कांड संख्या 23/94 से संबंधित है, जिसे मृतक के पिता लाला प्रसाद की सूचना पर 23 फरवरी 1994 को दर्ज किया गया था. लाल प्रसाद ने कहा था कि उसके पुत्र रविंद्र प्रसाद की अंगद प्रसाद ने गोली मार कर हत्या कर दी है. हत्या का कारण 15 दिन पूर्व मृतक और अभियुक्त के बीच हुई लड़ाई का परिणाम था. उक्त मामले में अभियोजन द्वारा कुल आठ गवाहों को पेश किया गया.

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