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90% ट्रैफिक जाम के लिए आम जन कसूरवार : कोर्ट

टिप्पणी. सरकार और निगम से जवाब-तलब पटना : हाइकोर्ट ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक जाम के अधिकतर मामलों में आम लोग ही कसूरवार हैं. कोर्ट ने इस मामले में सरकार व निगम से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लोकहित याचिका दायर करने से राजधानी को ट्रैफिक जाम […]

टिप्पणी. सरकार और निगम से जवाब-तलब
पटना : हाइकोर्ट ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक जाम के अधिकतर मामलों में आम लोग ही कसूरवार हैं. कोर्ट ने इस मामले में सरकार व निगम से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लोकहित याचिका दायर करने से राजधानी को ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिलेगी. कोई एक आदमी यह बताये कि कभी उसने छुट्टी के दिनों में सुबह से लेकर शाम तक राजधानी की सड़कों पर खड़े होकर आमजनों को ट्रैफिक रूल के बारे में जागरूक करने की कोशिश की है. यह तल्ख टिप्पणी मंगलवार को हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने ट्रैफिक जाम की समस्या से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान की. मुख्य न्यायाधीश यहीं नहीं रुके, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 90% जाम की समस्या आमजनों की काहिली की वजह से लग रही है.
लोग बाजार में खरीददारी करने पहुंचते हैं, तो निर्धारित पार्किंग स्थल का उपयोग नहीं कर सड़क पर ही अपने वाहन को खड़े कर देते हैं. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने दायर लोकहित याचिका पर अधिवक्ता शशिभूषण कुमार को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.

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