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जीरो रिजल्ट देने वाले प्रधानाध्यापकों को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

जीरो प्रतिशत रिजल्ट देने वाले 11 जिलों के हैं 237 स्कूल पटना : इंटरमीडिएट की परीक्षा में जीरो प्रतिशत रिजल्ट वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी. साथ ही ऐसे जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गयी होगी, उन्हें भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे […]

जीरो प्रतिशत रिजल्ट देने वाले 11 जिलों के हैं 237 स्कूल
पटना : इंटरमीडिएट की परीक्षा में जीरो प्रतिशत रिजल्ट वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी. साथ ही ऐसे जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गयी होगी, उन्हें भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी.
राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है और ऐसे अधिकारियों व प्रधानाध्यापकों के चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है. शिक्षा विभाग के सचिव, निदेशक प्रशासन व माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को कमेटी में रखा गया है. इसको लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया.
शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इंटरमीडिएट के रिजल्ट की गिरावट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर नाराजगी जतायी थी. साथ ही विभाग को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का रोड मैप तैयार करने व खराब रिजल्ट देने वालों पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश भी दिया था.
इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने वैसे स्कूलों जहां का रिजल्ट जीरो है और एक भी छात्र वहां पास नहीं किये हैं, वहां के प्रधानाध्यपक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी. शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ऐसे जिलों और स्कूलों का लिस्ट ले लिया है और अब इस पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.
सूत्रों ने बताया कि 11 जिलों के 237 स्कूल ऐसे हैं जहां का एक भी बच्चा पास नहीं किया है. ऐसे में उन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ-साथ संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी. सरकार की ओर से बनी स्क्रीनिंग कमेटी बिहार बोर्ड से आयी लिस्ट की जांच करेगी और उसके बाद उनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा सरकार से करेगी.
अधिकारियों व प्रधानाध्यापकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति अगले दो से तीन महीने में दे दी जायेगी. अधिकारियों पर यह कार्रवाई बिहार सेवा संहिता के तहत की जायेगी.

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