चेक पोस्ट से पार होकर शराब पहुंची, तो खैर नहीं चेक पोस्टों से शराब का आवागमन का मामला आने पर संबंधित पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई : डीएमअवैध शराब के व्यापार मामले पर कानूनी कार्रवाई को बहाल होंगे विशेष अधिवक्ताप्रतिनिधि4नवादा कार्यालय बिहार उत्पाद (संशोधन अधिनियम) 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर जिला पदाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. डीएम ने बैठक में कहा कि समेकित चेक पोस्ट रजौली में कार्यरत पदाधिकारियों को पूरी सजगता से काम करना होगा. अगर भविष्य में चेक पोस्ट से अवैध शराब का आवागमन का मामला आता है, तो संबंधित पदाधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जबावदेही तय करते हुए कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने एडीटीओ को रजौली चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया. जिले में अवैध शराब के रोक-थाम को निर्मित दो अन्य चेक पोस्टों गोविंदपुर के बरतला बाजार व कौआकोल के रानी बाजार में भी एक-एक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा को दिया. डीएम ने निर्देश दिया कि पकरीबरावां के आढ़ा मोड़, काशीचक के साहपुर मोड़, हिसुआ के तुंगी मोड़ व सिरदला में निर्मित अस्थायी बेरियरों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक करेंगे. बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने व नशामुक्ति जागरूकता में जन-जन को जोड़ने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेवारी जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी परिमल कुमार को दी गयी. साथ ही जीविका के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से पूर्ण शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा. डीएम ने जिला नजारत उपसमाहर्त्ता को निर्देश दिया कि समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष (उत्पाद) की स्थापना अविलंब करें. यह 24 घंटे कार्य करेगा. नोडल पदाधिकारी उत्पाद सह जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, नवादा धीरेंद्र झा उत्पाद विभाग व पुलिस विभाग से लगातार संपर्क बनाये रखते हुए कृत कार्रवाई में समन्वय स्थापित करेंगे. डीएम ने पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाने के उपरांत अवैध शराब के व्यापार आदि से संबंधित मामले पर कार्रवाई करने को उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष अधिवक्ता रखने का निर्देश उत्पाद अधीक्षक को दिया. डीएम ने कहा कि निम्न स्थानों पर ताड़ी की दुकान नहीं खोली जा सकती है. किसी हाट बाजार के स्थान पर, किसी हाट बाजार के प्रवेश स्थल पर, शहरी क्षेत्रों में किसी स्नानागार, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, धार्मिक स्थान, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, बस स्टेशन, अनुसूचित जाति अथवा मजदूर कॉलोनी, राष्ट्रीय उच्च पथ या ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्थानों से 100 मीटर की दूरी में अथवा किसी गांव के घनी आबादी वाले क्षेत्र में. बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन, उत्पाद अधीक्षक प्रेम प्रकाश सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.
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चेक पोस्ट से पार होकर शराब पहुंची, तो खैर नहीं
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