पांच साल पर पंजीयन का नवीकरण होता है अनिवार्य
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समय पर कराएं लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
पांच साल पर पंजीयन का नवीकरण होता है अनिवार्य बिहारशरीफ : समय पर लाइसेंस का रिन्युअल दुकानदार अवश्य कराएं. निबंधन अवधि समाप्त होने के बाद नवीकरण कराने के लिए दुकानदारों को दंड देना पड़ेगा. इसलिए दुकानदार सजगता के साथ अपनी-अपनी दुकानों के लाइसेंस अवधि समाप्ति के भीतर कराना सुनिश्चित करें. इसमें दुकानदारों को ही फायदा […]
बिहारशरीफ : समय पर लाइसेंस का रिन्युअल दुकानदार अवश्य कराएं. निबंधन अवधि समाप्त होने के बाद नवीकरण कराने के लिए दुकानदारों को दंड देना पड़ेगा. इसलिए दुकानदार सजगता के साथ अपनी-अपनी दुकानों के लाइसेंस अवधि समाप्ति के भीतर कराना सुनिश्चित करें. इसमें दुकानदारों को ही फायदा है. एक तो समय पर लाइसेंस का आसानी से नवीकरण हो जायेगा और दूसरा कि उन्हें नवीकरण कराने में दंड भी नहीं भरना पड़ेगा.
दवा दुकानदारों को पांच साल के लिए मिलता है लाइसेंस : दवा व्यवसायियों को दुकान चलाने के लिए जिला औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से पांच साल के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाता है. थोक हो या खुदरा दवा विक्रेता सभी को पांच साल में दुकान का निबंधन नवीकरण अनिवार्य होता है. इस अवधि की समाप्ति के पहले दुकान का पंजीयन का नवीकरण निश्चित रूप से होना चाहिए. जिला औषधि नियंत्रण पदाधिकारी जावेदुल हक ने कहा कि जिन दवा व्यवसायियों के लाइसेंस पांच साल होने को हैं, वैसे दुकानदार समय पर अपनी दुकान की अनुज्ञप्ति का नवीकरण जरूर करा लें. निर्धारित अवधि में नियमानुसार शुल्क ही देय होते हैं.
प्रति माह एक हजार रुपये दंड का प्रावधान : लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिमाह एक हजार अर्थदंड देने का प्रावधान है. लाइसेंस अवधि खत्म होने के छह माह के अंदर ही इसका नवीकरण भी सख्त जरूरत है. यदि कोई दुकानदार छह माह के दौरान भी भी अपनी दुकान का निबंधन नहीं करा पाते हैं, तो उनका लाइसेंस नियमत: तौर स्वत: रद्द हो जाता है. इस अवधि की समाप्ति के बाद दुकानदारों को नये सिरे से फिर से लाइसेंस विभाग से लेना पड़ता है.
नये लाइसेंस लेने के लिए उन्हें विभागीय तौर पर तय राशि जमा करने और सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नया लाइसेंस निर्गत जिला औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से किया जाता है.
नया लाइसेंस दुकानदारों को औषधि निरीक्षकों की अनुशंसा पर ही निर्गत किया जाता है.
जिले में तीन औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं. औषधि निरीक्षक अनुमंडल स्तर पर पदस्थापित हैं. जिले में बिहारशरीफ, राजगीर व हिलसा अनुमंडलों के लिए अलग-अलग औषधि निरीक्षक तैनात हैं.
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