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आरोपित विधायक राजबल्लभ को मिली दो दिनों की जमानत

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के समक्ष आरोपित विधायक राजबल्लभ यादव के वकील कमलेश कुमार व कनीय वीरमणी कुमार कुमार ने प्रोविजनल बेल के आदेश पर रखने की अरजी दाखिल करते हुए बहस किया. 19 अगस्त की रात्रि में आरोपित विधायक के पिता जेहल प्रसाद का 96 वर्ष […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के समक्ष आरोपित विधायक राजबल्लभ यादव के वकील कमलेश कुमार व कनीय वीरमणी कुमार कुमार ने प्रोविजनल बेल के आदेश पर रखने की अरजी दाखिल करते हुए बहस किया. 19 अगस्त की रात्रि में आरोपित विधायक के पिता जेहल प्रसाद का 96 वर्ष की अवस्था में पटना आवास पर निधन हो गया. आरोपित विधायक अपने पिता के बड़े संतान होने के कारण उनका दाह संस्कार में शामिल होना आवश्यक बताते हुए एडवोकेट ने मुखाग्नि तथा कर्मकांड के पूरे समय के लिए प्रोविजनल बेल का आदेश देने की प्रार्थना की. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी कैसर इमाम व अधिवक्ता वीरेंद्र प्रसाद ने बहस करते हुए कहा कि दाह संस्कार अति आवश्यक हिंदू संस्कार है और इसका विरोध नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन्हें स्काउट के साथ और निगरानी में भेजी जाय.

ताकि साक्ष्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो. प्रभारी स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने भी कार्रवाई में भाग लिया. बहसोपरांत कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपित को दो दिनों के लिए स्काउट के साथ जाने के लिए औपबंधिक बेल दिया जाता है. लेकिन दुधमुंही के तुरंत बाद आरोपित के पिता नवादा के पूर्व जिला पर्षद अध्यक्ष, मुखिया व स्वतंत्रता सेनानी थे. पटना आवास से मरणोपरांत उनका शव नवादा में आरोपित विधायक के इंतजार में पड़ा रहा. ज्ञात है कि 24 अगस्त को कोर्ट ने पेशी और सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है. पूर्व पेशी में बचाव पक्ष के वकीलों कमलेश कुमार,राजेश,झूलन,हाइकोर्ट के रूद्रांग धारी सिन्हा,संजय कुमार ने डिस्चार्ज पिटिशन पर अपने-अपने पक्ष का लंबा बहस किया था, जबकि अभियोजन पक्ष इस पर अगली निर्धारित तिथि को बहस करेगा.

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