बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में बिंद थानाध्यक्ष राकेश कुमार को आरोपित बनाते हुए परिवाद पत्र संख्या 807 सी/2016 के तहत बिहार थाना क्षेत्र के हवेली ग्रामवासी लाल बाबू ने मामला दर्ज किया है, जिसके अनुसार थानाध्यक्ष और अन्य अज्ञात आरक्षियों को धारा 161, 341, 342, 323, 504, 506, 382, 386, 387 का आरोपित बनाया गया है. परिवादी ट्रैक्टर ड्राइवर है. वह ट्रैक्टर से स्टॉक भंडार से चालान सहित बालू लोड कर हरनौत के बराह के लिए 11 बजे रात में चला. जब वह बिंद थाने के पास पहुंचा, तो सिपाही ने गाड़ी रोकवा कर थानाध्यक्ष का आदेश बता कर पांच सौ रुपये मांगे. नहीं देने पर थानाध्यक्ष के पास लाया गया.
थानाध्यक्ष ने गाली -ग्लौज करते हुए चार थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि सभी लोडेड गाड़ी को यहां रुपया देकर जाना होता है. यह कहने पर कि पैसा नहीं है. ट्रैक्टर सहित परिवादी व साथ में एक अन्य मुकेश कुमार को रात भर बंद रखा. आरजू मिन्नत पर सुबह छोड़ा और मालिक को बुलाने को कहा. मालिक के नहीं पहुंचने पर गाली-ग्लौज करते हुए मेरे व साथ के आदमी के पॉकेट से 2400 रुपये निकालते हुए धमकी दी कि कहीं शिकायत की तो केस में फंसा दूंगा.इसकी शिकायत आरक्षी अधीक्षक से भी की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई.