बिहारशरीफ : बिहार के नालंदा जिले की एक अदालत ने जमीन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की आंख में तेजाब डाल देने के मामले में आज दो आरोपियों को उम्रकैद एवं एक-एक लाख रुपये का जुर्माना तथा एक को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
लोक अभियोजक मंजर हसन खान ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश षष्ठम इसरत उल्लाह ने अस्थावां थाना अंतर्गत जियर गांव निवासी उपेंद्र सिंह की आंख में तेजाब डालकर उन्हें जख्मी कर देने के मामले में उसी गांव के रतन सिंह और तनिक सिंह को उम्रकैद एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माना तथा बृजदेव सिंह को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इन अभियुक्तों पर 29 अगस्त 1989 को जमीन को लेकर हुए विवाद में उपेंद्र सिंह की आंख में तेजाब डाल कर उन्हें घायल कर देने का आरोप था.