जिले में अब तक 265 क्लिनिकों का पंजीयन
Updated at : 17 May 2016 5:44 AM (IST)
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बिहारशरीफ : बिहार क्लिनिक एक्ट के तहत जिले में अब तक जिला स्वास्थ्य विभाग ने 265 निजी क्लिनिकों का पंजीयन किया गया है. सिविल सर्जन डाॅ सुबोध सिंह ने बताया कि सूबे में क्लिनिक एक्ट लागू होने के बाद सरकार ने निजी क्लिनिकों,जांच घरों,अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों व स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों को पंजीयन कराना अनिवार्य कर […]
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बिहारशरीफ : बिहार क्लिनिक एक्ट के तहत जिले में अब तक जिला स्वास्थ्य विभाग ने 265 निजी क्लिनिकों का पंजीयन किया गया है. सिविल सर्जन डाॅ सुबोध सिंह ने बताया कि सूबे में क्लिनिक एक्ट लागू होने के बाद सरकार ने निजी क्लिनिकों,जांच घरों,अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों व स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों को पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है.
राशन कार्ड का किया जा रहा सत्यापन: बिहारशरीफ. जिले में इन राशनकार्ड का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है. कार्डो की का सत्यापन होने के बाद उसका डाटाबेस तैयार किया जायेगा. डाटाबेस बनने के बाद सत्यापित की गयी कार्डो का मिलान आर्थिक सामाजिक गणना के सर्वे रिपोर्ट से की जायेगी. मापदंडों का पालन नहीं करने वाले व गलत तरीके से राशन का लाभ लेने वाले लाभुकों का नाम हटा दिया जायेगा. साथ ही कार्ड को भी रद्द कर दिया जायेगा.
नाम हटाने से पहले वैसे लाभुकों को विभाग द्वारा नोटिस भी दी जायेगी. इसके बाद ही कार्रवाई की जायेगी. सूचना है कि जिले के हजारों लोग गलत तरीके से कार्ड बना कर राशन का लाभ उठा रहे है. बड़े-बड़े मकान वाले भी राशन ले रहे है लेकिन सचे हकदार अभी भी वंचित है. जितने लोगों का नाम हटाया जायेगा. उतने नये लोगों का नाम जोड़ने का भी प्रावधान है.
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