बिहारशरीफ : जिला न्यायालय की प्रथम एडीजे रश्मि शिखा के कोर्ट में नाबालिग छात्रा रेपकांड की आरोपित छोटी के नाबालिग होने की दाखिल की गयी अरजी पर स्पेशल पीपी कैसरइमाम तथा अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सीताराम सिंह ने रिज्वाइंडर पीटिशन सौंपते हुए बहस की. पीड़िता पक्ष के वकील ने आरोपित छोटी के नाबालिग होने के प्रमाण तथा नियमों का हवाला दिया और उसके आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि छोटी के द्वारा दाखिल कागजात बनावटी और जाली हैं.
अत: आवेदन को अस्वीकार किया जाये. जानकारी के अनुसार, छोटी ने मां का नाम यमुना देवी बताया है, जबकि इस कांड में आरोपित सुलेखा ने कहा है कि मेरी बेटी है, जो कि स्पष्ट है. बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने छोटी कुमारी को कोर्ट में उपस्थित कराने का आदेश जेल पदाधिकारी को दिया और 16 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि तय की गयी.
राजबल्लभ के बैंक खातों से हट सकता है बैन
नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपित विधायक राजबल्लभ के बैंक खातों पर कुर्की-जब्ती के दौरान लगे बैन से संबंधित रिपोर्ट पुलिस ने पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में सौंप दी. आरोपित के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने 31 मार्च को इस संबंध में कोर्ट में अरजी देते हुए बहस की थी. रिपोर्ट में खातों के चलन में पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है. अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि अब बैंक खातों पर से बैन हटने का रास्ता साफ हो गया है और शीघ्र ही कोर्ट से भी इसका आदेश प्राप्त हो जायेगा.