बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह ने सत्र परिवाद संख्या 42/16 में दुष्कर्म के आरोपित विक्की पासवान को दोषी करार दिया है. इस मामले में चार गवाहों का परीक्षण किया गया था. आरोपित सोहसराय गल्ला पट्टी में किराये के मकान में रहता है. आरोपित ने 09 अप्रैल, 2015 की छह बजे शाम में सहयोगियों के साथ पीड़िता का अपहरण कर लिया था. पीड़िता के पिता के बयान पर सोहसराय थाने में मामला दर्ज किया गया था. आरोपित पीड़िता के घर से ही दूध लाता था और इसी दौरान जान-पहचान हुई थी. अपहरण के कुछ दिन बाद सूचक को सूचना मिली कि उसकी पुत्री हरियाणा में एक ईंट-भट्ठे पर रह रही है. वहां पहुंच कर स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, जिसमें दोनों को बरामद कर सोहसराय थाने को सौंप दिया गया था. सजा पर फैसला 14 मई को सुनाया जायेगा.
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दुष्कर्म के मामले का आरोपित दोषी करार
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह ने सत्र परिवाद संख्या 42/16 में दुष्कर्म के आरोपित विक्की पासवान को दोषी करार दिया है. इस मामले में चार गवाहों का परीक्षण किया गया था. आरोपित सोहसराय गल्ला पट्टी में किराये के मकान में रहता है. आरोपित ने 09 अप्रैल, 2015 की छह बजे […]
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