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स्वाधार गृह कांड:गवाह ने कहा,पुलिस ने नहीं लिया बयान,पक्ष द्रोही करार

Police did not take statement

स्वाधार गृह कांड में बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक समेत दो की हुई गवाही . संवाददाता मुजफ्फरपुर स्वाधार गृह कांड मे आज बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक व वर्तमान जिला बाल संरक्षण इकाई सुपौल के निदेशक सह कांड के सूचक दिनेश कुमार शर्मा ने विशेष एससी/ एसटी कोर्ट मे गवाही दी .उन्होंने अपनी गवाही मे कहा कि जिला पदाधिकारी के 20 मार्च 2018 के आदेशानुसार मेरे द्वारा साहू रोड स्थित स्वराज गृह की जांच की गयी. जहां ताला लगा था और एनजीओ द्वारा ताला लगाये जाने की सूचना बाल संरक्षण इकाई को नही दी गयी थी . लोगों से पूछताछ मे पता चला कि यहां आवासित छह महिलाएं और उनके चार बच्चे गायब हैं जांच मे मामला सत्य पाये जाने के बाद मैने महिला थाना मे मामला दर्ज कराया था . वहीं दूसरे गवाह के रुप मे साहू रोड निवासी व स्वाधार गृह के बगल मे रहने वाले हर्ष कुमार ने गवाही दी जिसमे उन्होने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया और कहा कि पुलिस ने कभी मेरा बयान नहीं लिया. मै पुलिस को कभी कोई बयान नहीं दिया .ब्रजेश ठाकुर समाजिक लोग थे इसलिये मै उनको जानता था .जिसके बाद कोर्ट ने गवाह हर्ष को पक्ष द्रोही करार देते हुए गवाही के लिये 27 मई की अगली तिथि निर्धारित किया है . गवाही के लिए नहीं आने को लेकर दो महिला थानेदार समेत सात गवाहों के खिलाफ विशेष एससी एसटी कोर्ट ने जमानतीय वारंट का आदेश जारी किया था. जिसके बाद ये दोनो गवाह आज गवाही के लिये पहुंचे थे .पूर्व में केवल एक गवाह तत्कालीन थानेदार नीरू कुमारी ने अपनी गवाही कोर्ट में दी थी .नीरू कुमारी ने ही इस ही मामले में ब्रजेश ठाकुर पर कोर्ट मे चार्जशीट दाखिल की थी . आरोपित ब्रजेश ठाकुर अभी बालिकागृह कांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है.

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