मुजफ्फरपुर : हत्या के एक मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-12 शिव कुमार शुक्ला ने दोषी पाते हुए अहियापुर थानाक्षेत्र के सिपाहपुर निवासी मोहम्मद शमीम एवं सीपाहपुर निवासी रफी अहमद उर्फ मोहम्मद सोनू को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
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हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास
मुजफ्फरपुर : हत्या के एक मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-12 शिव कुमार शुक्ला ने दोषी पाते हुए अहियापुर थानाक्षेत्र के सिपाहपुर निवासी मोहम्मद शमीम एवं सीपाहपुर निवासी रफी अहमद उर्फ मोहम्मद सोनू को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. ये है मामला : वर्ष 2014 में अहियापुर थानाक्षेत्र के […]
ये है मामला : वर्ष 2014 में अहियापुर थानाक्षेत्र के सिपाहपुर निवासी सैयद बाबर हुसैन के पुत्र सैयद जुल्फिकार हुसैन उर्फ सैयद इश्तेयाक हुसैन की हत्या कर उसका शव चंदन बखरी गांव के पास एनएच-57 पर सड़क किनारे फेंक दिया गया था. मृतक के पिता के बयान पर अहियापुर पुलिस ने ग्रामीण मोहम्मद शमीम एवं अहियापुर थाना कषेत्र के चंदन बखरी निवासी रफी अहमद उर्फ सोनू एवं चूल्हिया खातून के विरुद्ध मामला (208/2014) दर्ज किया था.
मृतक के पिता सैयद बाबर हुसैन ने अहियापर पुलिस बताया था कि नौ अप्रैल, 2014 को आरोपित मोहम्मद शमीम, रफी अहमद उर्फ मोहम्मद सोनू व चूल्हिया खातून मेरे घर पर आये और मेरे पुत्र सैयद जुल्फिकार हुसैन उर्फ सैयद इश्तेयाक हुसैन को अपने साथ पटना चलने को कहा. तीनों उसे अपने साथ ले गये. अगले दिन ग्रामीणों ने सूचना दी कि अापके पुत्र का शव चंदन बखरी गांव के पास एनएच-57 स्थित सड़क किनारे फेंका हुआ है. वहां जाकर शव देख अपने पुत्र की पहचान की. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार एवं आरोपित की ओर से धीरज कुमार श्रीवास्तव व इकबाल अहमद ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा.
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