कई बार मामला सामने आने के बाद भी विभाग या प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं होता. हालांकि सभी निजी विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग से पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते वे बचते रहे हैं. मनमानी रोकने के लिए विभाग अब सख्ती करेगा. डीपीओ नीता पांडेय ने बताया कि गैर पंजीकृत विद्यालय हर हाल में 30 अगस्त तक विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए पंजीकरण करा लें. इसके बाद उन्हें कोई मौका नहीं दिया जायेगा. बिना पंजीकरण के विद्यालयों को बंद कराते हुए उनसे अर्थदंड भी वसूला जायेगा.
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निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर कार्रवाई
मुजफ्फरपुर : शिक्षा विभाग में बिना पंजीकरण कराये चल रहे जिले के सैकड़ों विद्यालयों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. अगले महीने से ऐसे विद्यालयों पर ताला लटकाने की तैयारी है, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है. इन विद्यालयों को अंतिम मौका देते हुए 30 तक पंजीकरण करा लेने को कहा गया है. इसके बाद […]
मुजफ्फरपुर : शिक्षा विभाग में बिना पंजीकरण कराये चल रहे जिले के सैकड़ों विद्यालयों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. अगले महीने से ऐसे विद्यालयों पर ताला लटकाने की तैयारी है, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है. इन विद्यालयों को अंतिम मौका देते हुए 30 तक पंजीकरण करा लेने को कहा गया है. इसके बाद विभाग इनसे 10 हजार रुपये प्रति दिन के हिसाब से अर्थदंड की वसूली भी करेगा. इस संबंध में डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान नीता पांडेय ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया.
आरटीइ के मानक व शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए जिले में सैकड़ों निजी विद्यालय चल रहे हैं. ये मनमानी तरीके से सुविधाओं का प्रलोभन देकर अभिभावकों का आर्थिक शोषण करते हैं.
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