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जानलेवा हमला मामले में तीन को सश्रम कारावास

मुजफ्फरपुर : जमीन के विवाद को लेकर हुई मारपीट एवं जानलेवा हमला के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे -3 बीपी सिंह ने आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. इसमें पीयर थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी वीरेन्द्र सहनी को पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड तथा प्रमोद सहनी और रामसागर […]

मुजफ्फरपुर : जमीन के विवाद को लेकर हुई मारपीट एवं जानलेवा हमला के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे -3 बीपी सिंह ने आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. इसमें पीयर थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी वीरेन्द्र सहनी को पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड तथा प्रमोद सहनी और रामसागर सहनी को चार वर्ष सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.

पीयर थाना क्षेत्र के सिमरा में मिट्टी भराई को लेकर हुए विवाद में दोरिक सहनी एवं उनके पुत्र बैजू सहनी को लाठी-डंडा व फरसा से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया था. घायल दोरिक सहनी के पुत्र रवीन्द्र सहनी के बयान पर पर ग्रामीण वीरेन्द्र सहनी, रामसागर सहनी व प्रमोद सहनी समेत दस लोगों के विरुद्ध पीयर थाना में मामला दर्ज हुआ था. पुलिस को दिये बयान में रवीन्द्र सहनी ने बताया था कि मेरा लगभग तीस वर्षों से बिहार सरकार की जमीन पर मकान है. उसके बगल में भी मेरी जमीन है, जिस पर आरोपी वीरेन्द्र सहनी 4 अगस्त 2005 को ट्रैक्टर से मिट्टी भर रहा था. इस पर मेरे पिताजी बोले कि इस जमीन पर डीएम के यहां केस चल रहा है, इस पर मिट्टी नहीं भरें.
इसके बाद सुबह सभी आरोपित हरबे-हथियार से लैस होकर आये और मेरे पिता एवं भाई पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया.

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