नि:शक्तों को समाज में बराबरी का अधिकार- श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से नि:शक्तों के लिए विशेष शिविर का आयोजनसंवाददाता, मुजफ्फरपुरनि:शक्तों को समाज में बराबरी का अधिकार है. उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए. सरकारी सेवा में उनके लिए तीन प्रतिशत आरक्षण है, जो नि:शक्त के वर्गीकरण के हिसाब से निर्धारित है. उक्त बातें गुरुवार को सहायक निदेशक (नियोजन) राम मोहन झा ने कहीं. वे श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से महिला आइटीआइ कैंपस में आयोजित नि:शक्तों के विशेष शिविर को संबोधित कर रहे थे. इस पहले उन्होंने शिविर का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा, नि:शक्तों के लिए सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं. लेकिन जानकारी के अभाव में वे लाभ नहीं उठा पाते हैं. शिविर में नि:शक्तों को योजनाओं व उसके समाधान के संबंध में विशेष रूप से जानकारी दी गयी. मौके पर महिला आइटीआइ कॉलेज की प्राचार्या सुप्रिया, उप प्राचार्य प्रभात रंजन, बाबा गरीबनाथ विकलांग परिषद के अध्यक्ष जवाहर चौधरी ने भी समानता के अधिकार अधिनियम 1955 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. संचालन में नियोजनालय कर्मी राज किशोर ठाकुर, अमिय कुमार, श्याम बाबू बैठा, नरेंद्र प्रसाद वर्मा, मो जामीर सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही.
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नि:शक्तों को समाज में बराबरी का अधिकार
नि:शक्तों को समाज में बराबरी का अधिकार- श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से नि:शक्तों के लिए विशेष शिविर का आयोजनसंवाददाता, मुजफ्फरपुरनि:शक्तों को समाज में बराबरी का अधिकार है. उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए. सरकारी सेवा में उनके लिए तीन प्रतिशत आरक्षण है, जो नि:शक्त के वर्गीकरण के हिसाब […]
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