मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले में दोषी पाते हुए एडीजे-दो प्रभाकर मिश्रा ने नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया सिकंदरपुर निवासी पति आनंद कुमार उर्फ नीरज, ससुर जीवध प्रसाद, सास मंजू देवी एवं ननदोषी संजय कुमार को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है.बता दें कि अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर निवासी संजीव कुमार ने दहेज हत्या को लेकर सीजेएम दो के न्यायालय में परिवाद संख्या 2060/5 दर्ज किया था.
जहां न्यायालय के आदेश पर दहेज हत्या को लेकर 19 अक्टूबर 2005 को नगर थानाध्यक्ष ने परिवाद पत्र के आधार पर नगर थाना कांड संख्या 369/05 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया था. और आरोपी पति, ससुर, सास, देवर ननद के विरूद्ध पुलिस ने 29 मई 2007 को वहीं नन दोषी संजय कुमार के विरूद्ध 30 जून 2007 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. मामले के वादी संजीव कुमार ने आरोप लगाया था कि हम अपनी बहन नीतू कुमारी की शादी नगर थाना क्षेत्र स्थित न्यू एरिया सिकंदरपुर के रहने वाले आंनद कुमार उर्फ नीरज पुत्र जीवध प्रसाद से 29 अप्रैल 2005 को हिंदू रिति रिवाज से की थी. शादी के समय से ही नीतू को ससुर ने नगद व सामानों की सूची दिया.
हम लोग बोले कि शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दे चुके हैं. माली हालत अब ठीक नहीं है. लेकिन सभी आरोपियों ने एक सप्ताह बाद से ही बहन को प्रताडि़त करने लगे. बहन से मिलने तक नहीं देते थे. और बोलते थे कि एक लाख रुपये दोगे तभी मुलाकात होगी बहन से. किसी तरह बहन ने पत्र भेजकर कही कि आप लोग मुझे जिंदा देखने चाहते हो तो इन लोगों को मुहं मांगा रकम दे दीजियें. पांच सितंबर 2005 को किसी ने फोन किया कि आपकी बहन मर गई है. यह सुनकर जब बहन के घर पहंुंचा जहां पड़ोसियों ने बताया कि सिकंदरपुर जलाने गए.
जब शमशान घाट पहंुचा तो देखा कि मेरी बहन पूरी तरह से जल गई है. वही हत्यारें पति के विरुद्ध दूसरी पत्नी के पतिा कांटी थाना कुशी निवासी कौशल किशोर श्रीवास्तव के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 125/10 दर्ज हुआ था. जिसमें कौशल किशोर वर्मा ने एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में बताया था कि उसके पति आंनद कुमार उर्फ नीरज व उसके परिवार वालों ने गाड़ी व पैसा के लिए पुत्री को जलाकर मार डाला. इस मामले में न्यायालय से सजा भी हो चुका है.