Advertisement
सीवान के डाक अधीक्षक पर 25 हजार जुर्माना
कुमार दीपू मुजफ्फरपुर : आरटीआइ के तहत सूचना मांगे जाने के दो सालों बाद तक सही सूचना नहीं दिये जाने को लेकर सीवान के डाक अधीक्षक एसएन प्रसाद के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने डाक अधीक्षक पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. साथ ही डाक निदेशक उत्तरी क्षेत्र […]
कुमार दीपू
मुजफ्फरपुर : आरटीआइ के तहत सूचना मांगे जाने के दो सालों बाद तक सही सूचना नहीं दिये जाने को लेकर सीवान के डाक अधीक्षक एसएन प्रसाद के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है.
आयोग ने डाक अधीक्षक पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. साथ ही डाक निदेशक उत्तरी क्षेत्र बीएल सोनल को बैंक ड्राफ्ट द्बारा रकम को केंद्रीय सूचना आयोग को भेजने व आवेदक को अविलंब सही सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. केंद्रीय सूचना आयोग ने सूबे में पहली बार डाक विभाग के वरीय पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है.
चार बिंदुओं पर मांगी गयी थी सूचना. डाक निदेशालय, नयी दिल्ली ने डाक विभाग में कार्यरत अस्थायी दर्जा कर्मचारियों को मिलने वाले 13 सौ रुपये के ग्रेड पे को 18 सौ रुपये करने का निर्देश 2012 में दिया था.
कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2006 से देय था. इससे इन कर्मचारियों को लाखों का फायदा हुआ था. लेकिन सीवान के डाक अधीक्षक ने इस मामले को दबा दिया. इस मामले को लेकर डाक वस्तु भंडार मुजफ्फरपुर में कार्यरत डाक सहायक मनोज कुमार ने 27 नवंबर 2013 को सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत डाक अधीक्षक सीवान को आवेदन देकर चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, लेकिन डाक अधीक्षक ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी.
केंद्रीय सूचना आयोग ने डाक अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2015 की तिथि निर्धारित की. इस दौरान डाक अधीक्षक ने आवेदक को सूचना नहीं दी और सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित भी नहीं हुए.
8 जनवरी 2014 को प्रथम अपील प्रेषित किया
सूचना नहीं मिलने पर आवेदक ने 8 जनवरी 2014 को प्रथम अपील प्रेषित किया. इसके बाद केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी ने 7 फरवरी 2014 को डाक अधीक्षक को एक सप्ताह के अंदर आवेदक को सही सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement